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16 साल पुराने केस में 4 को उम्रकैद सजा:विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, हर आरोपी पर 1.05 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना
मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमले के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को एडीजे/स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने रामअवतार, प्रदीप, कुंवरपाल और जनेश्वर को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक पर 1 लाख 5 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जमीन विवाद में परिवार पर हमले का आरोप मामला वर्ष 2010 का है। 28 मार्च 2010 को रामराज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव निवासी विजयपाल पुत्र शंकर सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि रामअवतार पुत्र नेतासिंह चौहान, प्रदीप पुत्र रामअवतार, कुंवरपाल पुत्र सूरजमल चौहान और बिजनौर जिले के हीमपुरदीपा थाना क्षेत्र के फैजीपुर निवासी जनेश्वर पुत्र हरज्ञान ने जमीन विवाद में एकराय होकर उनके परिवार पर हमला किया। शिकायत में आरोप था कि हमले के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस ने 2010 में दाखिल किया था आरोपपत्र शिकायत के आधार पर रामराज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जनेश्वर को 30 मार्च 2010 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। वहीं, रामअवतार, प्रदीप और कुंवरपाल ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 15 मई 2010 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में एडीजीसी आशीष त्यागी और कोर्ट पैरोकार आरक्षी दानिश ने पैरवी की।
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