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9 साल पुराने हत्या मामले में दो भाइयों को उम्रकैद:गोली मारने और चाकू से गोदने का था आरोप, 60-60 हजार रुपए जुर्माना
बुलंदशहर में गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे अदालत ने नौ साल पुराने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला एडीजे/एफटीसी-02 न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने सुनाया। 2015 में गोली मारकर और चाकू से किया था हमला मामला वर्ष 2015 का है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के नवीनगर गांव निवासी अनिल और अमित पुत्र कुंवरपाल ने वादी संदीप कुमार के पिता चंद्रपाल सिंह पर हमला किया था। आरोपियों ने उन्हें गोली मारने के साथ चाकू से भी गोद दिया था। गंभीर हालत में चंद्रपाल सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 24 सितंबर 2015 को दर्ज हुआ था केस घटना के संबंध में 24 सितंबर 2015 को जहांगीराबाद थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अवैध असलहे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद 29 नवंबर 2015 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में मामले को प्राथमिकता पर लिया उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर ने मामले को प्राथमिकता पर लिया। एडीजीसी देवेंद्र कुमार माहुर, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल मुकेश कुमार और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल मोनेन्द्र कुमार ने मामले की प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषी करार अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अनिल और अमित को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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