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आगरा में गंदगी-अतिक्रमण करने पर कार कंपनी पर जुर्माना:नगर निगम ने केटीएल कंपनी से वसूला 30 हजार रुपये का जुर्माना
आगरा में मुगल रोड स्थित कार कंपनी केटीएल के खिलाफ नगर निगम ने सड़क पर गंदगी फैलाने और सड़क पटरी पर अतिक्रमण करने के मामले में 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। नगर निगम की कार्रवाई से आसपास के अन्य वाहन सर्विस सेंटर और प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप मच गया। एसएफआई रोहित वर्मा के अनुसार नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कंपनी परिसर में कारों की धुलाई के दौरान निकलने वाले गंदे पानी और अन्य गंदगी का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है। कंपनी द्वारा धुलाई से निकलने वाले पानी को किसी चेंबर अथवा निर्धारित निकासी व्यवस्था में डालने के बजाय सीधे सड़क पर बहाया जा रहा था। इससे सड़क पर गंदगी और फिसलन की स्थिति पैदा होने के साथ ही आसपास के लोगों को भी परेशानी हो रही थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कारों की धुलाई के बाद उन्हें सड़क की पटरी और सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता था। बड़ी संख्या में वाहनों के सड़क पर खड़े होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय स्तर पर इस संबंध में नगर निगम को शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जांच में सड़क पर पानी और गंदगी बहाने तथा सड़क पटरी के उपयोग से यातायात प्रभावित होने की शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया। अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन को भविष्य में धुलाई से निकलने वाले पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने और सड़क अथवा पटरी पर वाहनों को खड़ा नहीं करने की हिदायत दी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क, पटरी और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही गंदे पानी को सड़क पर बहाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। नगर आयुक्त ने दी चेतावनी नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि सार्वजनिक सड़क और पटरी पर अतिक्रमण करने अथवा गंदगी और गंदा पानी सड़क पर बहाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। नगर निगम की टीम द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माने के साथ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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