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आजम खां के स्कूल फर्जीवाड़े में गवाह नहीं पहुंचा:रामपुर में सुनवाई टली, कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख दी
रामपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां से जुड़े रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। दोपहर करीब तीन बजे गवाह की गवाही होनी थी, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचा। इस वजह से सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती की जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता से जुड़ा है। आरोप है कि स्कूल को मान्यता दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। करीब छह साल पहले तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने शहर कोतवाली में इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान स्कूल की मान्यता से जुड़े दस्तावेजों की जांच हुई थी। आरोप है कि साल 2016 में स्कूल को मान्यता देते समय फाइल में अग्निशमन विभाग की एनओसी दूसरे स्कूल की लगाई गई थी। जांच में बीएसए कार्यालय के तत्कालीन बाबू तौफीक अहमद की भूमिका भी सामने आई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद को आरोपी बनाया। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीनों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा ट्रायल पर आ गया। अब मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुवार को इसी क्रम में गवाही होनी थी, लेकिन गवाह के मौजूद न होने के कारण अदालत में गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब 7 अक्टूबर 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस तारीख पर गवाह की गवाही होने की संभावना है।
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