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अब बिना एनओसी ग्रामीण सड़कों की खुदाई नहीं कर सकेंगी एजेंसियां
भास्कर न्यूज| खगड़िया गांव की सड़कों को काटकर बिजली, पानी, इंटरनेट और गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। बिना एनओसी लिए कोई एजेंसी सड़क की खुदाई कर पाइपलाइन या केबल नहीं बिछा सकेगी। इसके लिए पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। काम पूरा होने के बाद सड़क को दोबारा ठीक कराने की जिम्मेदारी भी उसी एजेंसी की होगी। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था लागू होने से जिले की ग्रामीण सड़कों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। दरअसल, अब तक सड़क निर्माण के बाद बिजली, पेयजल, टेलीफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क बिछाने के दौरान कई जगह सड़कों की खुदाई की जरूरत पड़ती थी। अब इन कार्यों के लिए नई नीति के तहत स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग की नई नीति को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने भी इसे अपने क्षेत्राधिकार में लागू कर दिया है। अब दोनों विभागों के अधीन आने वाली सड़कों पर बिजली, पानी, इंटरनेट, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। सड़क खोदकर छोड़ने की छूट नहीं होगी इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सड़क की मरम्मत से जुड़ा है। किसी एजेंसी को पाइपलाइन या केबल बिछाने के लिए सड़क काटनी पड़ती है तो काम पूरा होने के बाद उस सड़क को निर्धारित शर्तों के अनुसार पहले जैसी स्थिति में ठीक कराना होगा। इसके लिए तय शुल्क और एकरारनामा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। इससे सड़क की खुदाई पर विभाग की निगरानी रहेगी और सड़क को नुकसान पहुंचाने के बाद उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी भी तय होगी।
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