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अभिषेक पोरेल की फूटी किस्मत, कोर्ट ने खारिज की जमानत, 14 दिन की कस्टडी में भेजा
दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को कथित दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को जमानत नहीं मिल सकी. अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पोरेल को 11 अगस्त को हुगली में पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. यह मामला एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज किया गया है. महिला ने पोरेल पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के मुताबिक, पोरेल को बुधवार देर रात गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और फिर उन्हें चिंसुराह अदालत में पेश किया गया. शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 19 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इनमें ज्यादातर धाराएं गैर-जमानती हैं. पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और इससे जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं. शादी का वादा करने का आरोप शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि पोरेल ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे. बाद में रिश्ता खराब होने पर उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीरें पब्लिक करने की धमकी दी. महिला का दावा है कि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी. हालांकि, बाद में उसे कथित तौर पर पोरेल के दूसरी महिलाओं के साथ संबंधों के बारे में पता चला, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. दिल्ली में भी गंभीर आरोप महिला ने 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई एक कथित घटना का भी जिक्र किया है. उसका आरोप है कि उसे जबरन एक जगह रखा गया, खाना नहीं दिया गया और जानबूझकर सबसे अलग रखा गया. शिकायत के अनुसार, इससे उसकी शारीरिक हालत काफी कमजोर हो गई और उसे चलने में भी परेशानी हुई. यह मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंचा था. न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने मगरा पुलिस स्टेशन को पोरेल के मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने और जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
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