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अमान्य ISTP से खनिज ले जा रहा था वाहन, मुकदमा:M-Check App पर फर्जी निकला ट्रांजिट पास, खनन अधिकारी ने चालक-स्वामी समेत संबंधित लोगों पर दर्ज कराया केस

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 August 11, 2026 👁 5 views
अमान्य ISTP से खनिज ले जा रहा था वाहन, मुकदमा:M-Check App पर फर्जी निकला ट्रांजिट पास, खनन अधिकारी ने चालक-स्वामी समेत संबंधित लोगों पर दर्ज कराया केस
बरेली में अमान्य इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) के जरिए खनिज परिवहन का मामला सामने आया है। खनन विभाग की जांच में वाहन का ISTP M-Check App पर इनवेलिड मिला। इसके बाद खनन अधिकारी बरेली ने वाहन के चालक, वाहन स्वामी और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने साफ किया है कि वैध ISTP और जरूरी अभिलेखों के बिना खनिजों का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। M-Check App पर जांच में पकड़ा गया मामला डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर बरेली में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 11 अगस्त को खनन विभाग की टीम ने वाहन संख्या UP25ET5358 की जांच की। जांच के दौरान वाहन चालक ने खनिज परिवहन से संबंधित इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) प्रस्तुत किया। विभागीय टीम ने पास की ऑनलाइन जांच M-Check App के जरिए की। जांच में ISTP इनवेलिड पाया गया। उत्तराखंड से बरेली लाने का था रिकॉर्ड जांच में सामने आया कि वाहन के अभिलेख में ISTP संख्या 6863202601942701145 दर्ज थी। इसके साथ Origin Transit Pass No. OJ00422222394 और तारीख 11 अगस्त 2026 अंकित थी। दस्तावेज में खनिज का ओरिजिन विलेज हाथीखाल, तहसील लालकुआं जनपद नैनीताल उत्तराखंड दर्ज था। वहीं एंट्री और डेस्टीनेशन जनपद बरेली अंकित था। यानी रिकॉर्ड के मुताबिक खनिज उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बरेली लाया जाना था। पास अमान्य मिला तो दर्ज कराया केस M-Check App पर ISTP इनवेलिड पाए जाने के बाद खनन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। खनन अधिकारी बरेली की ओर से वाहन के चालक, वाहन स्वामी और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग अब यह भी जांच कर रहा है कि वाहन में किस प्रकार का खनिज लदा था, उसकी मात्रा कितनी थी और उसे किन परिस्थितियों में बरेली लाया जा रहा था। वैध ISTP के बिना परिवहन पर होगी कार्रवाई खनन विभाग के अनुसार, एक राज्य से दूसरे राज्य में खनिज परिवहन के लिए वैध ISTP और जरूरी अभिलेख होना अनिवार्य है। ऑनलाइन सत्यापन में दस्तावेज अमान्य मिलने पर उसे वैध परिवहन अभिलेख नहीं माना जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अमान्य ISTP, फर्जी दस्तावेज या बिना जरूरी अभिलेखों के खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम के निर्देश पर अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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