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अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा- जांच अधिकारी स्वतंत्र रूप से करे जांच
अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही अंकिता प्रधान की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच अधिकारी पूरी तरह स्वतंत्र होकर मामले की जांच करे और सभी इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों व दस्तावेजों पर विचार करे। अदालत ने इस स्तर पर कोई विशेष निर्देश देने से इनकार करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है।
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