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ATM से कैश निकालते समय मिल गया खराब नोट? बैंक जाने से पहले जान लें RBI का ये नियम, आसानी से मिलेगा बदला हुआ नोट
ATM Rules: ATM से पैसे निकालते समय आमतौर पर लोगों को उम्मीद रहती है कि मशीन से उन्हें साफ-सुथरे और इस्तेमाल करने लायक नोट ही मिलेंगे. हालांकि, कई बार तो नोट काफी साफ और नए मिलते हैं, लेकिन कई बार नोट कटे-फटे भी मिल जाते हैं. ऐसी स्थिति में लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस नोट को वे कैसे चलाएंगे. क्या बैंक इसे बदलने से मना कर सकता है? कुछ लोग खराब नोट को दुकानदार या किसी दूसरे को देकर चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा करना आगे परेशानी खड़ी कर सकता है. अगर आपके साथ भी ATM से कैश निकालते समय ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियमों के तहत इसे बदला जा सकता है. क्या कहते हैं RBI के नियम? RBI के नियमों के तहत अगर एटीएम से पुराने या कटे-फटे नोट निकल जाएं तो ऐसे में उन्हें बदलने का प्रावधान है. इसके लिए आपको सबसे पहले यह करना होगा कि आपने जिस ATM से पैसे निकाले हैं उसी बैंक में जाएं, जिस बैंक से वह ATM लिंक्ड है. वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन में पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से निकाला है, उसका नाम मेंशन करना होगा. RBI के नियम या गाइडलाइन कहती है कि सरकारी या प्राइवेट सभी बैंक ब्रांच में बिना किसी समस्या के कटे-फटे या गंदे नोट बदले जा सकते हैं. बैंक अगर नोट को बदलने से मना करता है उसपर जुर्माना भी लग सकता है. इसके लिए आपको घबराना नहीं है. ATM से खराब नोट मिले तो शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपने ATM से पैसे निकाले हैं तो ऐसे में खराब नोट मिला है, तो केवल नोट बदलना ही ऑप्शन नहीं है. बल्कि, ग्राहक बैंक को इस बारे में सूचना या शिकायत भी दे सकता है ताकि संबंधित ATM में मौजूद कैश की जांच की जा सके. ऐसी स्थिति में ATM का पता, ट्रांजैक्शन की तारीख और समय आदि के बारे में आपको जानकारी देनी होगी. इससे बैंक को मामले की जांच करने में आसानी होगी.
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