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भरण-पोषण पाने तय प्राधिकरण के सामने कर सकते हैं आवेदन
बैतूल| आश्रम नवोदित महिला एवं ग्राम उत्थान समिति, चोपना हीरापुर में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पर प्रचार-प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम हुआ। उद्देश्य आमजन को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों, आश्रम में रहने वाले लोगों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधान बताए। उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देना है। उपेक्षा, उत्पीड़न, आर्थिक असुरक्षा से संरक्षण देना है। बताया जो वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता अपनी आय या संपत्ति से भरण-पोषण नहीं कर सकते, वे वयस्क बच्चों या जिम्मेदार व्यक्ति से भरण-पोषण पाने तय प्राधिकरण के सामने आवेदन कर सकते हैं। अधिनियम में भरण-पोषण अधिकरण से त्वरित राहत का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान है। कार्यक्रम में संदेश दिया माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कानूनी दायित्व है। मौके पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी, प्रधान आरक्षक परसराम देवड़ा, आरक्षक नितेश बारस्कर, आरक्षक प्रवेश राजवंशी, ग्राम पंचायत चोपना के सरपंच अशोक नवड़े, रोजगार सहायक नारायण सिसोदिया, संस्था के केयरटेकर एनसी बॉल मौजूद रहे।
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