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भारत ने हेग कोर्ट के फैसले को किया खारिज: सिंधु जल समझौता पर स्पष्टता
भारत ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के हालिया निर्णय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें सिंधु जल समझौते को लागू बताया गया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत का निर्णय इस समझौते को रोकने का प्रभावी रहेगा। भारत ने कहा है कि इस न्यायालय का गठन अवैध है और इसके निर्णयों का उसके प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानें इस मामले में भारत का क्या कहना है और आगे की रणनीति क्या होगी।
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