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भारत ने खारिज किया Court of Arbitration का फैसला, कहा- 'अवैध अदालत का कोई अधिकार नहीं'
नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर आईडब्ल्यूटी यानी सिंधु जल संधि को लेकर तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट कहा कि वो इस निकाय की वैधता को नहीं मानता है, इसलिए फैसले को स्वीकार नहीं करता है। सोमवार को एमईए ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया। साफ शब्दों में कहा गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई तथाकथित 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' ने 'सिंधु जल संधि' के तहत अंतरिम उपायों और संधि की स्थिति के बारे में अपना फैसला (जिसे उसने 'अवार्ड' कहा है) सुनाया है। यह भारत ...
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