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भदोही में फर्जी जमानत सत्यापन गिरोह का आरोपी गिरफ्तार:थानों की फर्जी मोहर और पुलिस अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर से तैयार करता था रिपोर्ट
भदोही के ऊंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके साथियों ने कोर्ट से जमानत लेने के लिए ज्ञानपुर, सुरियावां और गोपीगंज थानों के थानाध्यक्षों व प्रभारियों के फर्जी नाम, हस्ताक्षर और पुलिस की जाली मोहर का इस्तेमाल किया था। इन लोगों पर फर्जी जमानत सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में जमा करने का आरोप है। थानों की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल पुलिस के अनुसार इस मामले में मोहम्मद शिवान इराकी, आशुतोष कुमार झा, उनके फर्जी जमानतदार और कुछ अज्ञात वकीलों की भूमिका भी सामने आई है। मामले में शामिल एक आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने फर्जी जमानत सत्यापन के जरिए कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पकड़ा एसपी अभिनव त्यागी के निर्देश और एएसपी शुभम अग्रवाल की देखरेख में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 सितंबर को ज्ञानपुर पुलिस टीम इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ओमप्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 58 साल है। वह स्वर्गीय काशीराम मिश्रा का बेटा है और सुरियावां थाना क्षेत्र के छ्तमा गांव का रहने वाला है। पूछताछ में गिरोह में शामिल होने की बात कबूली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि वह थानों की फर्जी मोहर और पुलिस अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर तैयार कर कोर्ट में फर्जी जमानत सत्यापन प्रपत्र जमा करने वाले गिरोह में शामिल था। पुलिस का कहना है कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। मामले में अन्य आरोपियों और फर्जी जमानतदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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