top
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अविभाजित मप्र के पलायन पर नहीं खारिज होगा जाति प्रमाणपत्र
अविभाजित मध्य प्रदेश के समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को अंतरराज्यीय पलायन नहीं माना जा सकता। सक्षम अधिकारी को 60 दिन में नए सिरे से दावों की जांच कर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
Read full article on Naidunia