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Chhatron Ki Goonj Indore: राहुल गांधी से संवाद के लिए युवाओं के रजिस्ट्रेशन शुरू, इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारी तेज
Chhatron Ki Goonj Indore: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Indore event ) के युवाओं और छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ ( Chhatron Ki Goonj Indore ) को लेकर इंदौर कांग्रेस ( Indore Congress ) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इंदौर ( Indore ) में 19 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम ( Chhatron Ki Goonj Indore ) में शामिल होने वाले युवाओं और छात्रों के पंजीयन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ( AICC ) ने बारकोड जारी कर दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के मुताबिक, ( Indore Congress ) शुक्रवार से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर में युवाओं व छात्रों के बीच पहुंचकर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान घर-घर जाकर भी ( Chhatron Ki Goonj Indore ) इच्छुक युवाओं और छात्रों का पंजीयन कराए गए। इच्छुक युवाओं का ही होगा रजिस्ट्रेशन कांग्रेस के अनुसार, 19 सितंबर को ( Indore News ) राहुल गांधी के ( Chhatron Ki Goonj Indore ) संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं का ही पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए AICC की ओर से जारी बारकोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं और छात्रों को कार्यक्रम से जोड़ा जाए। यह भी पढ़ें: MP Heavy Rain Alert: प्रदेश में आज शाम भारी बारिश का अलर्ट, CM मोहन यादव ने प्रभावित जिला कलेक्टर्स को दिए अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश, ये जिले हो सकते हैं प्रभावित इंदौर में राहुल गांधी का पांचवां संवाद कार्यक्रम कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का युवाओं और छात्रों के साथ सीधे संवाद का ( Chhatron Ki Goonj Indore ) कार्यक्रम अब तक चार शहरों में आयोजित किया जा चुका है। इंदौर इस अभियान का पांचवां पड़ाव होगा। बेहतर कार्यक्रम के लिए कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन तेज शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि इंदौर ( Indore News ) में होने वाले ( Chhatron Ki Goonj Indore ) कार्यक्रम को पिछले आयोजनों की तुलना में बेहतर बनाने की तैयारी है। इसके लिए अधिक से अधिक युवाओं और छात्रों का पंजीयन कराने पर जोर दिया जा रहा है। यह भी पढ़ें: Balaghat Children Death Case: बालाघाट में 30 बच्चों की मौत का दावा, हाईकोर्ट ने कहा- अखबार की खबरों के आधार पर PIL पर्याप्त नहीं
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