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Chhattisgarh Urban Body New Rules: निकायों की बैठकों में महिला मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पतियों को नो एंट्री, गजट नोटिफिकेशन जारी
Chhattisgarh Urban Body New Rules : छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला मेयर, अध्यक्ष और पार्षद के प्रतिनिधि के तौर पर पति सहित परिवार के सदस्यों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। यहां बता दें, सरकार को नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों परिवारजनों के हस्तक्षेप की शिकायतें मिल रही थी। कई मामलों में वे बैठकों में शामिल होते थे और कभी-कभी हस्ताक्षर भी कर देते थे। अब पारिवारिक नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खबर अपडेट हो रही है...
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