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चंदौली में वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने या कटवाने में की गलती तो होगी जेल, एक साल तक की सजा
चंदौली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन ने गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाने या कटवाने वालों को चेताया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
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