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Digvijaya Singh Defamation Case: MP के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के मानहानि केस में 1 हजार रुपये की कॉस्ट, गवाह को आने-जाने के खर्च के लिए मिलेगी राशि, MP-MLA कोर्ट का आदेश
Digvijaya Singh Defamation Case: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में MP-MLA कोर्ट ने 1 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। ये राशि दिग्विजय सिंह के वकील से परिवादी के गवाह को देने के लिए कहा गया है। दूसरे पक्ष का गवाह अचानक पहुंचा था कोर्ट पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में परिवादी पक्ष का गवाह अचानक कोर्ट पहुंचा था, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के वकील दूसरे मामले में बिजी थे, इसलिए गवाही नहीं हो सकी। एडवोकेट ने गवाही के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने गवाह के देरी से पहुंचने और उसके सुनवाई के लिए कोर्ट आने का संज्ञान लिया। आपको बता दें कि पिछली कई सुनवाई में गवाह को बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ था। गवाह को खर्च के लिए मिलेंगे 1 हजार रुपये MP-MLA कोर्ट ने कॉस्ट लगाते हुए आदेश दिया कि गवाह के आने-जाने में हुए खर्च की भरपाई के लिए उसे 1 हजार रुपये दिए जाएं। ये राशि दिग्विजय सिंह के वकील गवाह की खर्च की भरपाई के लिए देंगे। सबसे ज्यादा पढ़ी गई खबर: MP में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 7 साल से अटकी, सरकार की लेटलतीफी पर उठे सवाल, 20 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को हेल्थ प्रोटेक्शन का इंतजार अगली तारीख पर होगी गवाही मानहानि मामले में परिवादी पक्ष के गवाह से अगली सुनवाई में सवाल-जवाब होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के वकील गवाह से जिरह करेंगे। ये खबर भी पढ़ें: एमपी में कॉलेज एडमिशन की डेट 10 दिन बढ़ी, अब कॉलेजों में 31 अगस्त तक होंगे एडमिशन क्या है मानहानि केस ? पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया है। व्यापमं कांड को लेकर वीडी शर्मा पर दिग्विजय सिंह ने कथित आरोप लगाए थे, जिसकी सुनवाई जारी है।
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