crime
FDR में रखे मुआवज़े को जारी करने से मना करने से पहले MACT को दावेदार की ज़रूरत पर विचार करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखे मुआवज़े को जारी करने की मांग वाली अर्जियों को बिना सोचे-समझे खारिज नहीं कर सकते। उन्हें यह तय करने से पहले...
Read full article on Live Law Hindi