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गुजरात: सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत मामले में आयकर अधिकारी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई
अहमदाबाद, 21 (आईएएनएस)। गुजरात के अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को संयुक्त/अतिरिक्त आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा) कार्यालय के आयकर अधिकारी (ओएसडी) जरनैल बी. सिंह को रिश्वत मामले में दोषी ठहराया और तीन साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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