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गोण्डा- दहेज प्रताड़ना के आरोपी अभियुक्त को हुई 1 वर्ष का कारावास व रू 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

📰 Do Took Media 🕐 1 min read 📅 September 25, 2026 👁 1 views
गोण्डा- ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना के आरोपी अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक 18.7.2023 को वादिनी साबरीन की तहरीर के आधार पर दहेज प्रताड़ना का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमे महिला थाना पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर आरोप पत्र न्यायालय रवाना प्रस्तुत किया गया था। दोषसिद्धि का विवरण- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे महिला थाना में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, सहायक अभियोजक नित्यानंद यादव, कोर्ट मोहर्रिर का0 पवन पटेल व महिला थाना के पैरोकार म0का0 पूजा शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 25.9.2026 को दोषी अभियुक्त अकरम पुत्र निसार सिविल जज/एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 01 साल कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त का विवरण- अकरम पुत्र निसार निवासी पतिसा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा। अभियोग का विवरण- 1.मु0अ0सं0-75/2023 धारा 498ए,323, 504,506 भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना महिला थाना जनपद गोण्डा।
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