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घर में घुसकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को फांसी:मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सुनाया फैसला, भाई बोले- 12 साल में बहुत धमकियां मिलीं
शामली के भभीसा गांव निवासी पवन कुमार हत्याकांड में मुजफ्फरनगर की अदालत ने चार दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 12 साल पुराने इस मामले में 14 जुलाई 2014 को पवन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 6 अगस्त को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 12 अगस्त को सभी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। घर में अखबार पढ़ रहे थे पवन मृतक के भाई अशोक कुमार के मुताबिक, 14 जुलाई 2014 को उनके छोटे भाई पवन कुमार घर में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसी दौरान कार सवार बदमाश वहां पहुंचे और पवन कुमार पर गोली चला दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अशोक कुमार ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन ने पेश किए साक्ष्य और गवाह मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। 6 अगस्त को अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया था। 12 अगस्त को सुनाई गई फांसी की सजा दोषसिद्धि के बाद अदालत ने 12 अगस्त को चारों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिवार ने संतोष जताया और कहा कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला है।
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