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Gwalior news: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘अनुकंपा नियुक्ति’ और ‘पारिवारिक पेंशन’ मुआवजे से नहीं होगी कम
High court news: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना मुआवजे में से अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन नहीं घटाई जा सकती।
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