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हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर:बाराबंकी में रास्ते की जमीन से पक्का निर्माण हटाया, बिबियापुर में गाटा संख्या 118 पर था निर्माण
बाराबंकी के सिरौलीगौसपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बिबियापुर में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। थाना टिकैतनगर क्षेत्र के गांव में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में रास्ते की भूमि पर किए गए पक्के निर्माण को JCB की मदद से हटाया गया। इसके बाद रास्ते की जमीन को खाली करा दिया गया। प्रशासन के अनुसार, ग्राम बिबियापुर में गाटा संख्या 118 राजस्व अभिलेखों में रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप था कि मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद रशीद ने इस भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व-पुलिस टीम पहुंची शनिवार दोपहर एसडीएम सिरौलीगौसपुर अनिल कुमार सरोज के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक अवधेश कुमार, लेखपाल रविकांत, रवीन्द्र यादव, आनन्द यादव और अभिनव सिंह समेत पुलिस बल की मौजूदगी में JCB मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। रास्ता खाली होने से ग्रामीणों को मिलेगी राहत प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अतिक्रमण हटाने के बाद रास्ते की भूमि को खाली करा दिया गया। इससे ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
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