business
हाईकोर्ट ने खनन मुआवजे की रकम लौटाने की मांग ठुकरायी, नौ साल तक निष्क्रिय रहने पर याचिकाएं खारिज
Ranchi News: दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने वर्ष 2017 में Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 की धारा 21(5) के तहत मुआवजे की मांग की थी. विजय कुमार ओझा से 33,60,863 रुपए और अनिल खिरवाल से 2,08,39,666 रुपए की मांग की गयी थी. आरोप था कि पर्यावरणीय स्वीकृति/प्रमाणपत्र में निर्धारित सीमा से अधिक अयस्क का खनन किया गया.
Read full article on Lagatar Media Pvt. Ltd.