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जमीन आवंटन की फाइल अब नहीं अटकेगी; नई SOP लागू, भोपाल कलेक्टर ने तय की 30 दिन की डेडलाइन
कलेक्टर कार्यालय से एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अमले तक फाइल भेजने व जांच की समयसीमा निर्धारित की गई है। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।
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