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कमरगामा मारपीट मामले में दूसरे पक्ष ने FIR दर्ज कराई:घर में घुसकर गाली-गलौज और हथियार से हमला करने का आरोप
तारापुर थाना क्षेत्र के कमरगामा गांव में 16 सितंबर की रात हुई मारपीट के मामले में अब दूसरे पक्ष ने भी रविवार को FIR दर्ज कराई है। यह FIR जेएलएनएमसीएच, भागलपुर में भर्ती धर्मेंद्र कुमार के बयान के आधार पर दर्ज की गई है। दर्ज कांड संख्या 181/26 में सुभाष कुमार, सदानंद सिंह और श्रीकांत सिंह को आरोपी बनाया गया है। FIR में घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और हथियार से हमला करने का आरोप है। धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, 16 सितंबर की रात करीब तीन बजे वह अपने माता-पिता के साथ घर में सो रहे थे। तभी घर के बाहर तीनों आरोपी कुदाल, खंती और कुल्हाड़ी लेकर गाली-गलौज कर रहे थे। शोर सुनकर उनकी मां इंदु देवी बाहर आईं और उन्हें गाली देने से मना किया। आरोप है कि इसी दौरान सुभाष कुमार ने खंती से उनकी मां के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर गईं। इसके बाद धर्मेंद्र के पिता रामशंकर चौधरी बाहर आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पिता को बचाने पहुंचे धर्मेंद्र के सिर पर भी हमला किया गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तारापुर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद धर्मेंद्र और रामशंकर चौधरी को जेएलएनएमसीएच भागलपुर रेफर किया गया। प्रभारी थाना प्रभारी मोहम्मद हारून राशिद ने बताया कि बुधवार को मायागंज में धर्मेंद्र का बयान दर्ज किया गया था। इसी बयान के आधार पर रविवार को FIR दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इसी घटना को लेकर पहले पक्ष की ओर से हत्या का कांड संख्या 176/26 दर्ज है। इस मामले में श्रीकांत सिंह की मौत भागलपुर मायागंज में हो गई थी। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रामशंकर चौधरी का इलाज मायागंज में पुलिस की निगरानी में चल रहा है। पुलिस दोनों पक्षों के मामलों की जांच कर रही है।
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