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कोऑपरेटिव सोसाइटी के बंटवारे से डेलीगेट्स का दर्जा खत्म, पुराना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए रखने से योग्यता बरकरार नहीं रहती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1965 की धारा 126 के तहत किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बंटवारा होता है तो मूल सोसाइटी भी एक नई कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है, भले ही उसे अपना...
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