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कपास कटाई करने आया, नाबालिग लड़की को ले भागा था:पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा; सहयोगी को दस साल कारावास
खेत में कपास की कटाई करने आए युवक ने नाबालिग लड़की को झांसे में लिया और शादी की नीयत से ले भागा। इस काम में उसके साथी मजदूर ने मदद की। दस दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोच लिया। अब पॉक्सो कोर्ट ने उसे 20 साल की कैद और 3.60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही मददगार साथी को 10 साल के कारावास और 2.75 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साल 2022 में की थी वारदात मामला नागौर के कुचेरा थाना इलाके का है। साल 2022 में आरोपी ने वारदात के अंजाम दिया। बुधवार को विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो एक्ट प्रकरण-2012) नागौर ने फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागृह, नागौर भेज दिया गया है। मामले में कुल 15 गवाहों के सबूत दर्ज किए गए। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने पैरवी की। मामले की सुनवाई विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट प्रकरण-2012), नागौर की पीठासीन अधिकारी वंदना राठौड़ ने की। खेत पर मजदूरी करने आए थे अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया- पीड़िता के खेत में दोनों आरोपी कपास कटाई का काम करते थे। पीड़िता उन्हें खाना और चाय दिया करती थी। दोषी ने पीड़िता को झांसे में लिया और दिसंबर 2022 में शादी करने की बात कहकर भगा ले गया। उसने पीड़िता को राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर रखा। इसके बाद दिल्ली और मथुरा भी ले गया। करीब 10 दिन तक तलाश के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद से वह लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहा। कोर्ट ने उसे IPC की धारा 363, 366(क), 344, 450 तथा POCSO एक्ट की धाराओं 5(L)(G)/6 और 7/8 के तहत दोषी माना। मददगार को भी कड़ी सजा अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया- दूसरे आरोपी ने मुख्य आरोपी को नाबालिग को भगाकर ले जाने में सहयोग किया। उसे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई। कोर्ट ने उसे IPC की धारा 363, 366(क) और POCSO एक्ट की धारा 16/17 के तहत दोषी माना। उसे 10 साल के साधारण कारावास और 2.75 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उसकी जमानत 17 जनवरी 2023 को न्यायालय से हो चुकी थी।
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