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कौशांबी में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:23 हजार का जुर्माना भी लगा, लूट-अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी
कौशांबी में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने हत्या के बाद लूट और पत्नी के अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। मामला सैनी थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गांव का है। दो सितंबर 2011 को धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू ने पुलिस को लूट और अपनी पत्नी के अपहरण की सूचना दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो मृतका के भाई ने धर्मेंद्र के अपनी भाभी से अवैध संबंध होने की बात कही। इसे हत्या की वजह बताया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर जिला न्यायालय ने धर्मेंद्र तिवारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल सोमेश्वर तिवारी ने पैरवी की।
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