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'लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए अवैध निर्माण को गिराया जाए,' सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें लखनऊ कोर्ट परिसर में सार्वजनिक रास्तों और यूटिलिटी वाली जमीन पर वकीलों द्वारा किए गए अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़ी कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।
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