politics
लिखित में नहीं बताया गिरफ्तारी का कारण तो पुलिस अफसर पर होगी विभागीय जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कहा— अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन असंवैधानिक; दोबारा गिरफ्तारी के लिए लेनी होगी मजिस्ट्रेट से अनुमति और अफसर पर तय होगी जवाबदेही।
Read full article on Bhadaini Mirror