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लाठी से हमला करने के दोषी को 5-साल की सजा:बहराइच में कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में लाठी से हमला कर गैर इरादतन हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने गुरुवार को अर्जुन को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिया की मरम्मत के लिए मजदूर बुलाने गए थे पीड़ित पुलिस के अनुसार, खसहा मोहम्मदपुर निवासी दुर्गा प्रसाद शुक्ला तत्कालीन प्रधान प्रतिनिधि थे। उन्होंने 18 जुलाई 2008 को रामगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पुलिया की मरम्मत के लिए मजदूर बुलाने वह मन्सूरपुरवा गए थे। वहां से लौटते समय गांव के अर्जुन ने आवाज देकर उन्हें रोका। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी से हमला कर दिया। हमले में दुर्गा प्रसाद घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जोड़ी गईं गंभीर धाराएं पुलिस ने शुरुआत में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विवेचना के दौरान गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक जगदीश लाल जायसवाल ने साक्ष्य जुटाने के बाद 22 अक्टूबर 2008 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। इसमें मॉनिटरिंग सेल, रामगांव थाना पुलिस, अभियोजक सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दिनकर यादव और थाना पैरोकार कांस्टेबल संदीप राजभर की भूमिका रही। 29 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अर्जुन को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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