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मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सजा:बागपत में 4 साल बाद आया फैसला, 11 हजार का अर्थदंड भी लगा
बागपत न्यायालय ने छेड़छाड़ और मारपीट के एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र से संबंधित है। घटना चार साल पहले की है, जब आरोपी ने एक घर में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार के अनुसार, विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और धमकी देकर मौके से फरार हो गया था। दोषी को 3 साल की सजा सुनाई पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी प्रवीण को दोषी पाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) गगन गौड़ ने बताया कि छेड़छाड़ और मारपीट के इस मामले में अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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