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म्यूचुअल फंड में निवेश किया, ITR में नहीं बताया? रिफंड पर क्या पड़ेगा असर, ऐसे सुधारें गलती
म्यूचुअल फंड में सिर्फ निवेश करने और उसे बेचने के टैक्स नियम अलग हैं. यूनिट्स खरीदने पर आम तौर पर सिर्फ निवेश की वजह से कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता, लेकिन म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने या रिडीम करने पर हुए कैपिटल गेन या लॉस को ITR में रिपोर्ट करना पड़ सकता है. आयकर विभाग के पास AIS और अन्य रिपोर्टिंग के जरिए कई वित्तीय लेनदेन की जानकारी पहले से पहुंच सकती है.
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