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MP School Teacher Promotion Issue: मप्र के सरकारी स्कूल शिक्षकों ने भी उठाई प्रमोशन की आवाज, TET होने तक पदोन्नति के हक से वंचित न रखे सरकार

📰 Bansal News 🕐 1 min read 📅 August 11, 2026 👁 4 views
MP School Teacher Promotion Issue: मप्र के सरकारी स्कूल शिक्षकों ने भी उठाई प्रमोशन की आवाज, TET होने तक पदोन्नति के हक से वंचित न रखे सरकार
MP School Teacher Promotion Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को 31 अगस्त 2028 तक का आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब शिक्षकों के प्रमोशन की मांग उठने लगी है। मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से विभाग के अफसरों की तरह शिक्षकों के प्रमोशन की मांग की जा रही है। आत्मनिर्भर शिक्षक संदर्भ समूह के संस्थापक और NCERT के पूर्व सदस्य दामोदर जैन ने बताया कि मप्र स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने प्रमोशन तो करा लिए हैं लेकिन 35 हजार शिक्षकों को प्रमोशन पात्रता परीक्षा के लिए क्यों रोक दिया है? 2010 से पहले टीईटी नहीं थी फिर कैसी परीक्षा आगे उन्होंने बताया कि जब सरकार ने 2010 से पहले से कार्यरत शिक्षकों की TET परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया, तो वे TET परीक्षा कैसे और कहां से उत्तीर्ण कर लेते? सभी जानते है कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने के लिए समय दिया गया है। जब टीईटी की परीक्षा कराएंगे तभी पास करेंगे संस्थापक व NCERT के पूर्व सदस्य दामोदर जैन ने आगे बताया कि यदि TET उत्तीर्ण न होना शिक्षकों की पदोन्नति में बाधा है तो फिर तो शिक्षकों को बिना TET पास किए सेवा में ही नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा जब शिक्षकों के लिए TET आयोजित की जाएगी तभी वे उसमें शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। यह भी पढ़ें: MP Cabinet Decisions: इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर बनेगा, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, भोपाल-विदिशा सिक्स लेन भी मंजूर अफसरों की तरह शिक्षकों का प्रमोशन करे सरकार उन्होंने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार को शिक्षकों की पदोन्नति उसी तरह दे देनी चाहिए जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है। जब सरकार TET परीक्षा आयोजित करेगी तो पदोन्नत शिक्षकों को भी TET में शामिल होने के लिए अवसर दिया जाएगा। टीईटी पास नहीं करने पर प्रमोशन आदेश रद्द करे सरकार चाहे तो शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी आदेश में यह लिख दे कि आपको 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा पदोन्नति निरस्त कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तो TET उत्तीर्ण न होने पर शिक्षकों को सेवा में ही नहीं रहना है तो फिर शिक्षकों को TET के नाम पर उन्हें पदोन्नति से वंचित क्यों रखा जा रहा है? यह भी पढ़ें: मालवा-निमाड़ में अति भारी बारिश का अलर्ट: राजगढ़ में 9 इंच बरसा पानी, खरगोन में अपरवेदा बांध के दो गेट खोले, नर्मदापुरम में तवा डैम का जल स्तर बढ़ा
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