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नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को 20 साल कैद:कोर्ट ने 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया; फैसला सुनते ही जेल भेजा
एटा में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एटा की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। फिरोजाबाद का रहने वाला है आरोपी सजा पाने वाले आरोपी की पहचान रंजीत पुत्र बच्चू सिंह के रूप में हुई है। वह फिरोजाबाद जिले के मटसेना थाना क्षेत्र के सिड़ामई गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में जलेसर कोतवाली में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जुटाए थे साक्ष्य मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचक ने जांच के दौरान संबंधित साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश सारिका गोयल ने की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ गवाहों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके आधार पर आरोपी रंजीत को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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