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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा:फतेहपुर कोर्ट ने 7 साल कारावास, 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
फतेहपुर में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार द्वितीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के 11 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को शनिवार के दिन सात साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने शाम 4 बजे के आस पास बताया कि यह मामला असोथर थाना क्षेत्र का है। घटना 14 मई 2015 को हुई थी, जब पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी। आरोप के अनुसार, पीड़िता घर में अकेली थी और गांव के ही सुधीर यादव ने उसे बहाने से अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद 15 मई 2015 को असोथर थाने में आरोपी सुधीर यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी सुधीर यादव को दोषी पाया। अदालत ने उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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