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Nanded Prohibitory Orders: नांदेड़ में 17 सितंबर की आधी रात तक निषेधाज्ञा लागू; धरने-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध, जानिए कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सार्वजनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 15 सितंबर की शाम से 17 सितंबर 2026 की आधी रात तक सख्त निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. नीलाभ रोहन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान शहर के महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के धरने, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत लागू किया गया है.
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