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पॉक्सो दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा:कोर्ट ने 25,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया, 7 साल बाद फैसला
बस्ती में 7 साल पुराने पॉक्सो मामले में गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त सोनू उर्फ मुमताज को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने दोषी पर कुल 25,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला पुलिस की प्रभावी पैरवी के तहत ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत आया है। 2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा मामला लालगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 19 नवंबर 2017 को वादी की तहरीर के आधार पर लालगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें सोनू उर्फ मुमताज पुत्र दिलमोहम्मद, निवासी शाहपुर, थाना बेलघाट, गोरखपुर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद कोर्ट में दाखिल हुआ आरोप पत्र पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बस्ती एसपी के निर्देशन में पैरवी सेल और लालगंज थाना पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और पुलिस की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने सोनू उर्फ मुमताज को दोषी पाया। गुरुवार को अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
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