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प्रीमियम लेकर दावा नकारना वाली बीमा कंपनी पर 8.67 लाख का हर्जाना
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की रिट याचिका खारिज जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि बीमा कंपनी प्रस्तावना प्रपत्र के आधार पर प्रीमियम वसूल कर बीमा पॉलिसी जारी करने के बाद दावे के समय वादा खिलाफी करने से बाधित है। स्थाई लोक अदालत चूरू के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की रिट याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने दावा राशि 8 लाख 67 हजार 230 रुपये मय चार मार्च 2019 से 6 फीसदी ब्याज और हर्जाने के बीस हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए। युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर ...
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