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प्रशासन ने खलिहान की जमीन से अवैध कब्जा हटाया:श्रावस्ती में समादेई की मांग पर कार्रवाई, दूसरा मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन
श्रावस्ती जिले के हरदत्तनगर गिरंट निवासी श्रीमती समादेई पत्नी स्व. सहजराम के अनिश्चितकालीन धरने के बाद प्रशासन ने उनकी एक मांग पर कार्रवाई की है। रविवार को प्रशासन ने 5 बजे से 6 बजे के बीच जानकारी दी राजस्व टीम ने रविवार को ग्राम हरदत्तनगर गिरंट स्थित खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिया। समादेई 22 अगस्त से संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, भिनगा के पास धरने पर बैठी थीं। यह कार्रवाई समादेई की दूसरी मांग से संबंधित थी, जिसमें उन्होंने ग्राम हरदत्तनगर गिरंट की खलिहान गाटा संख्या 2306, रकबा 0.101 हेक्टेयर से अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी जमुनहा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश व चिन्हांकन किया और सुन्दरलाल पुत्र तुलसीराम द्वारा किए गए अस्थायी कब्जे को हटाकर खलिहान की भूमि को मुक्त कराया। समादेई की एक अन्य मांग ग्राम हरदत्तनगर गिरंट की गाटा संख्या 2372, रकबा 0.020 हेक्टेयर पर बने मकान व दुकान पर कब्जा दिलाए जाने से संबंधित है। प्रशासन के अनुसार, यह मामला सिविल न्यायालय का है। इस संबंध में सिविल न्यायालय में वाद संख्या 84/2026, सुन्दरलाल बनाम समादेई, विचाराधीन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासनादेशों के तहत ऐसे सिविल विवाद में राजस्व विभाग का हस्तक्षेप नियम संगत नहीं है। इस मामले में न्यायालय के आदेश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी जमुनहा और तहसीलदार जमुनहा ने समादेई से कई बार वार्ता कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था। 29 अगस्त को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने भी समादेई से वार्ता कर बताया था कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के आदेश के क्रम में ही कार्रवाई संभव होगी। हालांकि, सुनवाई के बाद भी समादेई धरना जारी रखने पर अडिग रहीं। प्रशासन की इस कार्रवाई से समादेई की खलिहान से अवैध कब्जा हटाने की मांग का समाधान हो गया है, जबकि मकान व दुकान से जुड़ा विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अब अदालत के आदेश पर निर्भर रहेगा।
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