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पासपोर्ट से पूर्व पति का नाम हटाने के लिए तलाक की डिक्री जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा व्यक्ति को पासपोर्ट से पूर्व पति या पत्नी का नाम हटाने के लिए तलाक की डिक्री या न्यायिक पृथक्करण का आदेश प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा...
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