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पति की मौत मामले में पत्नी को 5 साल कैद:झगड़े के दौरान हुई थी मौत, कोर्ट ने 1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
कौशांबी में सैनी थाना क्षेत्र में करीब 5 साल पहले पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में पति की मौत के मामले में अदालत ने मंगलवार को पत्नी को दोषी ठहराया। जिला कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पत्नी सुनीता देवी को 5 साल की जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। झगड़े के दौरान हुई थी पति की मौत घटना 3 जनवरी 2021 को सैनी थाना क्षेत्र में हुई थी। पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान सुरेश की मौत हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की चार्जशीट पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसके बाद मामले की सुनवाई जिला अदालत में चली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने पत्नी को दोषी ठहराया सुनवाई के बाद जिला कोर्ट कौशांबी ने सुनीता देवी को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी माना। कोर्ट ने उसे 5 साल की जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सुनीता देवी स्वर्गीय सुरेश की पत्नी और काजीपुर, थाना सैनी, कौशांबी की निवासी है।
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