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रेप के आरोपी जीजा को 20 साल की जेल:बहन के पास रहने आई नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाया, गर्भवती होने पर परिजनों को पता लगा
कोटा में 13 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी जीजा को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब 3 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम-1 ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश डॉ. रेणु श्रीवास्तव ने 38 वर्षीय दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा देते हुए 35 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। कोर्ट में 19 गवाहों के बयान करवाए और 45 दस्तावेज पेश किए। रिश्ते मे दोषी युवक पीड़िता का जीजा लगता है। उसने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर 4-5 बार नाबालिग से रेप किया। नाबालिग की तबियत बिगड़ने पर परिजन हॉस्पिटल दिखाने गए। नाबालिग के गर्भवती होने का पता लगा। जिसके बाद परिजनों ने थाने मे शिकायत दी। एडवोकेट सीताराम मुराड़िया ने बताया कि जुलाई 2023 में पीड़िता के परिजनों ने दिल्ली के एक थाने मे जीरो नंबर की FIR दर्ज करवाई, जो ट्रांसफर होकर कोटा पहुंची। शिकायत के अनुसार 13 साल की नाबालिग की बहन अपने पति के साथ कोटा मे रह रही थी। नाबालिग अपने बहन के घर रहने कोटा आई थी। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था आरोपी जीजा ने नाबालिग को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। फिर नाबालिग से रेप किया। पीड़िता ने 5-6 बार रेप का आरोप लगाया। बाद में पीड़िता अपने घर पहुंची तो वहां उसकी तबियत बिगड़ गई। परिजन उसे दिखाने हॉस्पिटल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने नाबालिग को गभर्वती होना बताया। परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने सारी बात बता दी। जिसके बाद परिजनों ने दिल्ली के एक थाने मे शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत ट्रांसफर होकर कोटा पहुंची। कोटा पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
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