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रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई, 25 हजार जुर्माना भी लगा
औरैया में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला औरैया पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है, जो 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई। यह मामला कोतवाली औरैया से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 713/2019 का है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), औरैया के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त शिव सिंह, पुत्र गया प्रसाद, निवासी शाला मंदिर, थाना कोतवाली औरैया को दोषी पाया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है।
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