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रेप के दोषी को 20 साल की जेल:सात साल पुराने मामले में फैसला, 35 हजार जुर्माना भी लगा
औरैया में बेला थाना क्षेत्र में सात साल पुराने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। खेत पर खाना देने गई थी किशोरी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने बेला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार, उसकी 15 वर्षीय बेटी 16 सितंबर 2019 को दोपहर करीब 2:30 बजे खेत पर खाना देने गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप पुलिस जांच में सामने आया कि इटावा के ऊसराहार निवासी आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी पहले से पीड़िता के घर आता-जाता था। वह वादी की बड़ी बेटी के जेठ का बेटा बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और किशोरी व आरोपी को बरामद कर लिया था। कोर्ट में सात साल तक चला मुकदमा विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष पॉक्सो कोर्ट में मामले का विचारण हुआ। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने दोषी को कठोर सजा देने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि दोषी 35 हजार रुपए का अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 7 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जमा अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।
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