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रेप करने वाले नाबालिग को 20 साल की कैद:तीन अन्य सहयोगियों को भी एक-एक साल की सजा, 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 September 5, 2026 👁 1 views
रेप करने वाले नाबालिग को 20 साल की कैद:तीन अन्य सहयोगियों को भी एक-एक साल की सजा, 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
हाथरस के सिकंद्राराऊ में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में उसके तीन अन्य सहयोगियों अशोक कुमार, सचिन कुमार और यशता को भी एक-एक साल की कैद और जुर्माने की सजा दी गई है। कोर्ट ने जुर्माने की कुल 22 हजार रुपए की राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। क्लासमेट बहाने से घर से ले गई थी किशोरी मामला 19 मार्च 2021 का है। सिकंद्राराऊ कोतवाली में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी की क्लासमेट यशता उसे शौच जाने के बहाने अपने साथ ले गई थी। शाम करीब 6 बजे तक बेटी घर नहीं लौटी तो मां ने फोन किया। कोचिंग टीचर ने बताया कि किशोरी उस दिन ट्यूशन पढ़ने नहीं आई थी। कुछ देर बाद मां ने उसे गली में रोते हुए आते देखा। किशोरी ने बताया कि यशता उसका हाथ पकड़कर उसे अशोक कुमार के मकान में ले गई थी। घर में बंद कर दुष्कर्म का आरोप शिकायत के मुताबिक, मकान में बाल अपचारी, अशोक और सचिन पहले से मौजूद थे। आरोप है कि बाल अपचारी ने अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। किशोरी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसका मुंह दबा दिया गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे कई घंटे तक घर में बंद रखा। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने घर जाकर घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की थी चार्जशीट शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी की मेडिकल जांच कराई। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय की अदालत में हुई। घटना के समय उम्र 17 साल थी कोर्ट ने बाल अपचारी को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अशोक कुमार, सचिन कुमार और यशता को एक-एक साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना के समय बाल अपचारी की उम्र करीब 17 साल थी। कोर्ट ने जुर्माने की कुल 22 हजार रुपए की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
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