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रिश्वत के नोट जेब से मिले, फिर भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बरी हुआ लेखपाल, सूरजपुर के विशेष कोर्ट का फैसला निरस्त
रिश्वत की रकम बरामद होना भ्रष्टाचार का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि आरोपित ने रिश्वत की मांग की थी।
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