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RERA के बावजूद लाखों घर खरीदार परेशान, 27 लाख से अधिक होम बायर्स का पैसा फंसा
RERA के तहत बिल्डर को परियोजना की जरूरी जानकारी और मंजूरियां सार्वजनिक करनी होती हैं। साथ ही, खरीदारों से मिली 70% रकम अलग बैंक खाते में रखनी होती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ जमीन और निर्माण पर किया जा सकता है।
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